नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय कार्ति चिदंबरम की उस नई याचिका पर कल सुनवाई करेगा जिसमें आईएनएक्स मीडिया मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी सम्मन को रद्द करने का आग्रह किया गया है। कार्ति पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे हैं। नई रिट याचिका में कार्ति ने सम्मन को इस आधार पर चुनौती दी है कि सीबीआई की ओर से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ऐसे नोटिस जारी करने का ईडी को कोई अधिकार नहीं है।
कार्ति के वकील ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष याचिका पेश की। पीठ ने कल के लिए सूचीबद्ध संबंधित लंबित मामलों के साथ इस पर भी सुनवाई करने के लिए सहमति जताई। शीर्ष अदालत कल कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई कर सकती है। फिलहाल कार्ति सीबीआई हिरासत में हैं।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने ईडी की ओर से जारी सम्मनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह इस बाबत संबद्ध प्राधिकार से अनुरोध कर सकते हैं। कार्ति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए उचित आवेदन जमा करने के वास्ते वक्त मांगा था। इस पर उच्चतम न्यायालय ने मामले को आज के लिए टाल दिया था। इस मामले में प्राथमिकी पिछले वर्ष 15 मई को दर्ज की गई थी।