डांस कार्यक्रम रद करने व टिकट का पैसा भी वापस नहीं करने के एक मामले में हाजिर न होने पर अदालत ने डांसर सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। एसीजेएम शांतनु त्यागी ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सुनवाई 22 नवंबर की तारीख तय की है।
एक मई, 2019 को सपना चौधरी के खिलाफ किसी व्यक्ति के विश्वास का हनन व धोखाधड़ी करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था।
20 जनवरी, 2019 को इस कार्यक्रम के आयोजक जुनैद अहमद, इवाद अली, अमित पांडेय व रत्नाकर उपाध्याय के खिलाफ भी आइपीसी की धारा 406 व 420 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत सपना समेत अन्य सभी अभियुक्तों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान ले चुकी है। चार सितंबर, 2021 को सपना चौधरी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज हो गई थी। अब सपना समेत सभी अभियुक्तों पर आरोप तय होना है।
ये है मामला : 13 अक्टूबर, 2018 को स्मृति उपवन में दोपहर तीन से रात 10 बजे तक सपना समेत अन्य कलाकारों का कार्यक्रम था। इसके लिए प्रति व्यक्ति तीन सौ रुपये में आनलाइन व आफलाइन टिकट बेचा गया था। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों टिकट धारक मौजूद थे, लेकिन रात 10 बजे तक सपना चौधरी नहीं आईं, तो उन्होंने हगांमा शुरू कर दिया था। इसके बाद टिकट धारकों का पैसा भी वापस नहीं किया गया। 14 अक्टूबर, 2018 को इस मामले की नामजद एफआइआर दारोगा फिरोज खान ने आशियाना थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें कार्यक्रम के आयोजक जुनैद अहमद, नवीन शर्मा, पहल इंस्टीट््यूट के इवाद अली, अमित पांडेय व रत्नाकर उपाध्याय के साथ ही सपना चौधरी को भी नामजद किया गया था।