प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में तैनात कार्मिकों की उपस्थिति के संबंध में आज दिनांक 13 जुलाई, 2020 को नया शासनादेश जारी किया गया।) शासनादेश में राज्य में कोराना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश के शासकीय वर्गों में कार्मिकों की तारों में उपस्थिति के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में की गई व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए, दिनांक 14 जुलाई, 2020 से प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय में समूह “क” और “ख” के अधिकारीगण शत – प्रतिशत और समूह “ग” व “घ” की उपस्थिति 75% सुनिश्चित हो जाती है।
महिला कार्मिकों जो गर्भावस्था में हो या जिनके संतान से 10 वर्ष से कम उम्र की हो केवल अपरिहार्य स्थिति में ही कार्यालय कहलाती हैं।) बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। यदि बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभव नहीं हो पाए तो व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के अनुसार की जाएगी और फेस मास्क प्रयोग किया जाएगा।