पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को सजा या राहत, शुक्रवार को होगा फैसला

उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के पिता की गैर इरादतन हत्या के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य दोषियों की सजा पर अब शुक्रवार को तीस हजारी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।

बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान सजा पर बहस होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से सुनवाई शुक्रवार के लिए टल गई। ऐसे में उन्नाव सामूहिक दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के लिए शुक्रवार का दिन अहम होगा।

इससे पहले 4 मार्च को हुई सुनवाई में तीस हजारी कोर्ट के सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 लोगों को दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था और सजा के लिए 12 मार्च की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन सुनवाई टल गई।

कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को धारा-304 और 120बी में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने जिन 7 आरोपियों को दोषी करार दिया है, इनमें पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के साथ यूपी पुलिस के दो अधिकारी भी हैंं। इनमें एक एसएचओ और दूसरा सब इंस्पेक्टर है।

पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में 9 अप्रैल, 2018 में मौत हो गई थी। इसको लेकर पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसे कोई संतोषजनक आश्वासन तक नहीं मिला।

इस मामले में 4 मार्च को अपने फैसले में तीस हजारी कोर्ट ने यूपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 आरोपितों को दोषी करार दिया था।

कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या मामले में 4 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

इस मामले में पूर्व विधायक समेत कुल 11 लोगों को केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Bureau of Investigation) ने आरोपित बनाया था।

इन्हें सुनाई जाएगी सजा 

1- कुलदीप सेंगर (पूर्व विधायक) – दोषी

2- कामता प्रसाद, सब इंस्पेक्टर – दोषी

3- अशोक सिंह भदौरिया, SHO – दोषी

4- शैलेंद्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह – बरी

5- विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा – दोषी

6- बीरेंद्र सिंह उर्फ बउवा सिंह – दोषी

7- राम शरण सिंह उर्फ सोनू सिंह – बरी

8- शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह – दोषी

9- अमीर खान, कॉन्स्टेबल – बरी

10- जयदीप सिंह उर्फ अतुल सिंह – दोषी

11- शरदवीर सिंह – बरी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *