जिलाधिकारी का अजीबोगरीब फरमान

उत्तराखण्ड

देहरादून। जिलाधिकारी देहरादून द्वारा प्रेस लाईसेंस धारकों एवं बैनर प्रिन्टिंग कार्य करने वालों के संदर्भ में अजीबोगरीब फरमान जारी किया जो चर्चा का विषय बना हुआ है।
अभी तक प्रिन्टिंग सामग्री मुद्रित करने वालों के लिये (विशेषकर चुनावों के दौरान) यह नियम बना हुआ था कि पम्पलेट, पोस्टर अथवा अन्य सामग्री मुद्रित किये जाने पर प्रिन्टिंग प्रेस का नाम, स्थान व मुद्रित प्रतियों की संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है। परन्तु जिलाधिकारी देहरादून एस.ए. मुरूगेशन ने नया आदेश जारी किया है जिस क्रम में प्रेस लाईसेंस धारकों/बैनर-पोस्टर बनाने वाली फर्मों व पेन्टरों को विज्ञापन से सम्बन्धित कार्य में सामग्री पर सम्बन्धित व्यक्ति के नाम के साथ-साथ पता व मोबाइल नम्बर व प्रतियों की संख्या का उल्लेख अवश्य करें। साथ ही यह भी आगाह किया है कि आदेशों का पालन न करने वालों को प्रेस एक्ट 1867 की धारा 12 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

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