जिले में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतया बर्जित: डीएम

उत्तराखण्ड

जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने बताया कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत विभिन्न सिंगल यूज प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों (75 माइक्रोन से कम) के विनिर्माण,आयात,भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 30 जून से पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है।
इस परिपेक्ष्य में जिले की सभी नगर निकायों में 1 जुलाई 2022 से पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण,आयात,भंडारण, वितरण,बिक्री और उपयोग को निषेध किया जाएगा। जिसमें प्लास्टिक स्टिक युक्त इयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे,कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) की सजावट सामग्री, प्लेट कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिरर,शामिल है। किसी भी प्रतिष्ठान, दुकान, व्यक्ति, व्यापारी द्वारा उपरोक्त का उल्लंघन किए जाने पर नियत संगत धाराओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि पर्यावरण के संरक्षण व संवर्द्धन के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कतई न किया जाय। घर से जब भी आवश्यक सामान आदि लेने बाजार की ओर निकल रहे है तो अपने साथ कपड़े से निर्मित बेग या थैले को जरूर साथ लेकर जाएं। जनपद का हर नागरिक सिंगल यूज प्लास्टिक को नकारे और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं।

 

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